सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ‘बिहार ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम बताए चुनाव आयोग
बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में अदालत ने 14 अगस्त 2025 को इस पर एक अंतरिम आदेश दिया है।
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश में कई अहम बातें कही गई हैं.
अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करे, जो ड्राफ़्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा है कि ये जानकारी बूथ वार होगी, जिसे हर मतदाता के ईपीआईसी नंबर से खोजा जा सकेगा।
अदालत ने चुनाव आयोग को ये लिस्ट मंगलवार, 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पब्लिश करने का समय दिया है.











