भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में सिर्फ तीसरी बार, एक आकस्मिक उपचुनाव देश के उपराष्ट्रपति पद को भरने जा रहा है — यह स्थिति मौजूदा पदाधिकारी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा देने से बनी है। अब, महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन और सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश प्रमुख दावेदार हैं, जो उन दुर्लभ मौकों की याद दिलाते हैं जब वी.वी. गिरी और शंकर दयाल शर्मा ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले यह उच्च पद छोड़ा था।
घोषित कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त 2025 को जारी होगी। नामांकन पत्र 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि वापसी की अंतिम तिथि 23 अगस्त तय की गई है। प्रत्याशियों की जाँच 26 अगस्त को होगी। मतदान और परिणाम की घोषणा 9 सितंबर 2025 को एकसाथ होनी है।
संविधान के प्रावधानों के मुताबिक़, उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। हर नामांकन पत्र को कम-से-कम 20 सांसदों के समर्थन और 20 सांसदों के अनुमोदन की ज़रूरत होगी। लोकसभा और राज्यसभा — दोनों सदनों के निर्वाचित और नामांकित सदस्य, क्रम आधारित प्रणाली में अपनी प्राथमिकता वोट डालते हैं।
मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वरीयता क्रम के आधार पर नंबर देते हैं; जो उम्मीदवार आवश्यक बहुमत तक पहुँचता है, वही विजयी घोषित होता है। चुनाव आयोग इस संतुलित प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखता है।
1952 में डॉ. एस. राधाकृष्णन के शपथ लेने से लेकर अब तक, कुल 14 प्रतिष्ठित हस्तियाँ इस उपराष्ट्रपति पद की गरिमा संभाल चुकी हैं, जिनमें से हर एक ने इस विशेष परंपरा में अपना योगदान दिया है।











